February 11, 2026

आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

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सक्ती, 26 दिसंबर 2025 // राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम अमलडीहा निवासी मृतक स्व. श्री रेशमलाल सिदार को तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के पत्नी श्रीमती जज्ञसेनी सिदार पति स्व श्री रेशमलाल सिदार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

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