कलेक्टर डॉ. कन्नौजे एवं पुलिस अधीक्षक वार्ष्णेय के सख्त निर्देश, जिले में कानून व्यवस्था, यातायात नियम और सड़क सुरक्षा का कड़ाई से पालन किया जाए
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कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा व यातायात नियंत्रण को मजबूत करने कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एक्शन मोड में
सारंगढ़ में बिना अनुमति कार्यक्रम, आंदोलन एवं जुलूस निकालना प्रतिबंधित
सड़क चौड़ीकरण में सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने के निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा कानून समिति की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन को और अधिक सक्रिय एवं सख्त रवैया अपनाने पर जोर दिया गया। इस बैठक में राजस्व, आरटीओ, पुलिस, नेशनल हाइवे, पशुधन, आबकारी, पंचायत, नगरीय निकाय के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की जुलूस, धरना, जयंती, उत्सव या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं एनडीपीएस एवं आबकारी एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश भी दिए गए।
सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने बताया कि फरवरी और मार्च माह में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसे और कम करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने शराब और नशीले मादक द्रव्यों के सेवन कर वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) को सड़क अधोसंरचना में सुधार, रिफ्लेक्टर लगाने, सड़क किनारे रेलिंग पर रेडियम पट्टी लगाने एवं अंधे मोड़ों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा, गढ़चौक क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अंतर्गत सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने के निर्देश दिए गए। सारंगढ़ शहर में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सारंगढ़ बस स्टैंड मे रात्रि में हलटिंग बसों को होटल के पीछे खड़े करने और नियमित जांच करने के लिए आरटीओ एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया। बिलाईगढ़ बस स्टैंड में बसों के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए रूटीन चेकिंग करने तथा सभी बसों को निर्धारित नियमों के तहत बस स्टैंड होकर ही संचालन करने के निर्देश भी दिए गए।
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