September 27, 2026

1 स्थान का एसआईआर फॉर्म होगा कुबूल, कई स्थान पर मिलेगा दंड मृत व्यक्ति का और कई स्थानों से एसआईआर फॉर्म भरने वालों पर लगेगा धारा 31

1 min read
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.12
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.14
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.13
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.14 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.13
Spread the love

निर्वाचन कार्यालय ने एसआईआर फॉर्म में नागरिकों को गलत और असत्य जानकारी नहीं देने की अपील

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.12 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.12 (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 07.47.34
WhatsApp Image 2026-08-15 at 07.47.34 (1)

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 22 नवंबर 2025/कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फॉर्म भरने वाले मतदाताओं और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना जारी की है। इस सूचना का उद्देश्य लोगों को उनके द्वारा जानकारी के अभाव में संभावित दण्डनीय कार्य से बचाना है।

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.13 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.15
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.55.14 (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.07.53

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कृपया गंभीरता से ध्यान दें,”मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है, या ऐसे निर्वाचक के मामले में जो जानता है कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है और वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है और इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।”

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसका गणना प्रपत्रों का वितरण लगभग पूरा हो गया है और वर्तमान में गणना प्रपत्रों के संग्रहण व डिजिटाइजेशनका कार्य प्रगति पर है, जिसका जमा करने का अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है।

Loading

More Stories

RECENT POSTS

error: Content is protected !!