March 29, 2026

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

1 min read
Spread the love

स्कूल कॉलेज के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने दिए आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 27 फ़रवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने स्कूल कॉलेज के वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में होने वाले व्यवधान को ध्यान में रखते हुए 31 मई 2025 तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध किया है। इस प्रतिबंध पर आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने एसपी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को कठोरतापूर्वक नियम का पालन करने के लिए निर्देशित किया है और बिना अनुमति कोई लाउडस्पीकर डीजे बजाने के उल्लंघन पाए जाने पर अपने पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है।

Loading

RECENT POSTS

error: Content is protected !!